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心理罪

‘모두의 카드’ 꼼수 환급 막는다… 최대 3년 사용금지_我的网站

百思不得姐

一 |     부정수급 땐 사용금지 등 조치 재정지원 공정성 높이기 강화앞으로 교통비 환급 서비스인 ‘모두의카드’ 이용 시 부정수급을 3차례 하면 1년간 이용할 수 없게 된다. 조직적이고 반복적으로 부정수급하다 걸리면 최대 3년까지 사용이 금지된다. 국토교통부 대도시권광역교통위원회는 26일 모두의카드 부정수급을 예방하고 재정지원의 공정성을 높이기 위해 이 같은 내용으로 서비스 이용 약관을 개정한다고 밝혔다.

                   
서울시내 한 지하철역에서 시민들이 개찰구를 나서고 있다. 뉴시스
개정 약관에 따르면 타인 명의도용, 카드?계정 양도?대여, 수급 자격 정보 허위 등록, 해킹 등을 부정수급으로 규정한다. 부정수급 적발 횟수에 따라 1차는 1개월, 2차는 3개월간 서비스 이용을 정지할 방침이다. 3차 적발 시 회원자격을 박탈하고 1년간 재가입을 제한한다. 조직적이고 반복적인 부정수급이 발견되면 재가입을 최대 3년까지 제한할 수 있다. 부정수급 회원에게 이미 지급된 환급금은 반환하거나 이후 환급금에서 차감할 예정이다. 사안에 따라 관계 법령에 따른 환수나 수사기관 고발 등 필요 조치를 할 수 있다. 다만 부정수급 여부를 결정하기 전 이용자에게 관련 내용을 알리고 14일간 소명 기회를 부여한다. 이용정지와 환급금 반환 등 조치에 대해 통지를 받은 날부터 30일 이내 이의신청할 수 있게 했다. 개정 내용은 27일부터 앱(APP)과 누리집 등에 한 달간 고지하며, 다음 달 28일부터 시행할 예정이다. 김용석 대광위 위원장은 “부정수급은 엄정하게 관리하되 정상적으로 이용하는 국민의 권익은 세심하게 보호할 것”이라며 “이번 약관 개정으로 누구나 신뢰할 수 있는 공정한 대중 교통비 지원 제도로 운영하겠다”고 말했다.。

二 |     राज्य ब्यूरो, रांची। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के साथ-साथ अब प्रति कुलाधिपति भी होंगे। राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होंगे। वे दीक्षा समाराेह की अध्यक्षता करेंगे। वहीं, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री प्रति कुलाधिपति होंगे। वे सीनेट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा से पारित किए गए झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 में इसका प्रविधान किया गया है। विधानसभा से पारित विधेयक में राज्यपाल की शक्तियां घटाई गई हैं। यहां तक कि कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति में भी उनकी कोई शक्ति नहीं रह गई है। वे केवल कुलपति की नियुक्ति के लिए गठित होनेवाली सर्च कमेटी में एक सदस्य का मनोनयन कर सकेंगे। विभाग के प्रधान सचिव या सचिव इस सर्च कमेटी के अध्यक्ष होंगे। अन्य दो सदस्यों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उच्च शिक्षण संस्थान के निदेशक तथा यूजीसी के प्रतिनिधि होंगे।,इसमें यह भी प्रविधान किया गया है कि सर्च कमेटी द्वारा कुलपति की नियुक्ति के लिए तैयार किए जानेवाले पैनल के निर्णय में समान मत होता है तो अध्यक्ष यानी विभागीय सचिव को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। सर्च कमेटी द्वारा उपलब्ध कराए गए पैनल से राज्य सरकार कुलपति की नियुक्ति करेगी।,कुलपति पद के लिए आवेदन करनेवाले व्यक्ति की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कुलपति की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए होगी। राज्य सरकार चाहे तो उसका तीन वर्ष का कार्यकाल संतोषजनक पाए जाने पर उसे अधिकतम दो वर्ष तक के लिए सेवा विस्तार दे सकेगा।,यदि उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक न हो। विधेयक में यह भी प्रविधान किया गया है कि कुलपति की संबंधित विश्वविद्यालय में पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। हालांकि वह अन्य विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति के लिए पात्र होगा। विश्वविद्यालयों में अब कई निदेशक के पद होंगे। अंगीभूत कालेजों के नियमन के लिए निदेशक, क्षेत्रीय केंद्रों के लिए भी निदेशक होंगे। इसी तरह, विश्वविद्यालय के अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए भी निदेशक नियुक्त होंगे।。

Current article:http://7lci1u.quelonuchengzhengjiongdiu.sbs/news/20260826_240072.html

Published on:08:31:01


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